राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सरोगेसी कानून को दी मंजूरी
सेरोगेसी या किराए की कोख (विनियमन) अधिनियम 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। दिसंबर 26 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून पूरे देश में लागू हो चुका है। इस नए कानून के जरिए केवल मातृत्व प्राप्त करने के लिए सरोगेसी की अनुमति दी जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए इस नए कानून से सेरोगेसी के वाणिज्यिक पैमाने पर हो रहे दुरुपयोग पर अंकुश लगेगा।