सितम्बर 2 को सुप्रीम कोर्ट में होगी लोन मोरोटोरियम पर सुनवाई
लोन मोरोटोरियम अवधि ख़तम होने और ब्याज दरों को माफ़ करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सितम्बर 2 को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ताओं के वकील राजीब दत्ता ने तर्क देकर कहा है कि, '' बड़े पैमाने पर जनता मुश्किल समय को झेल रही है और ये योजना सभी के लिए दोहरी मार है। ब्याज पर ब्याज गलत है और बैंक इसे चार्ज नहीं कर सकते।'' वहीं, दूसरी तरफ CREDAI के वकील आर्यमन सुंदरम ने कहा है कि, लंबे ''समय तक उधारकर्ताओं पर ब्याज वसूलना अनुचित है और इससे एनपीए बढ़ सकता है।''