शराब खरीदने वालों के साथ पशुओं की तरह व्यवहार न हो: केरल हाईकोर्ट
केरल हाईकोर्ट ने सितंबर 16 को शराब की बिक्री के तरीके पर महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि शराब खरीदने वालों के साथ "पशुओं की भांति’’ व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने आबकारी विभाग को निर्देश जारी किया कि शराब की दुकानों पर उचित व्यवस्था बनाए। लोग इन दुकानों पर शराब इस तरह से बिकते हुए न देखें जिससे वे मजाक या शर्मिंदगी का विषय बनें।