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सरकार ने लगाया 50 रुपये प्रति किलोग्राम से कम की कीमत के सेब के आयात पर प्रतिबंध
सरकार ने मई 8 को सेब के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, अगर इसकी आयातित कीमत 50 रुपये प्रति किलोग्राम से कम है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा, अगर कीमत 50 रुपये प्रति किलोग्राम से ऊपर है तो आयात मुक्त है। डीजीएफटी ने अधिसूचना में कहा, "सेब का आयात...जहां भी सीआईएफ (लागत, बीमा, भाड़ा) आयात मूल्य 50 रुपये प्रति किलोग्राम के बराबर है, वहां प्रतिबंधित है।" न्यूनतम आयात मूल्य शर्त भूटान से आयात के लिए लागू नहीं होगी।