ससुराल में पत्नी को किसी भी प्रकार की चोटी लगेगी तो पति होगा जिम्मेदार: सुप्रीम कोर्ट
पंजाब के एक मामले में पति की जमानत याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ससुराल में पत्नी को किसी भी प्रकार की चोट लगने पर पति ही जिम्मेदार होगा। यह टिप्पणी प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अगुवाई वाली बेंच ने की है जिसमें उन्होंने कहा- "ससुराल में महिला पर भले ही किसी अन्य रिश्तेदार ने हमला किया हो, लेकिन इसके लिए पति को ही जिम्मेदार माना जाएगा।" बता दें कि इस मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी पति को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था।