सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, स्किन टू स्किन टच के बिना भी लागू होगा पॉक्सो एक्ट
सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 18 को कहा कि पॉक्सो एक्ट में स्किन टू स्किन टच होना जरुरी नहीं है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसला को पलटा जिसमें कहा गया था कि यौन उत्पीड़न के लिए स्किन टू स्किन टच होना जरुरी है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे में पॉक्सो एक्ट का मतलब ही नहीं रह जाएगा। साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट से बरी हुए आरोपी दोषी को तीन साल की सजा भी सुनाई है।