सुप्रीम कोर्ट का समय बर्बाद करने के आरोप में बिहार सरकार पर 20 हज़ार रुपये का जुर्माना
भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार पर कोर्ट का समय बर्बाद करने के आरोप में 20 हज़ार रुपये का जुर्माना लगा दिया है। दरअसल बिहार सरकार ने हाई कोर्ट की खंडपीठ के आदेश के खिलाफ बीते वर्ष सितंबर में एसएलपी दाखिल की थी। जिसके बाद सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एसके कौल व न्यायमूर्ति आरएस रेड्डी ने यह एलएलपी खारिज कर दी और बिहार सरकार पर जुर्माना लगा दिया। हालांकि पीठ के आदेश के बाद सहमति से निपटारा कर दिया गया है।