सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दी अस्पतालों की निर्माण गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर दो को दिल्ली सरकार को अस्पतालों की निर्माण गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति दे दी है। शीर्ष अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख दिसंबर 10 तय की है। दिल्ली सरकार ने शीर्ष अदालत से शहर में अस्पतालों के निर्माण कार्य की अनुमति देने का अनुरोध किया था। दिल्ली सरकार ने शीर्ष अदालत से कहा कि कोविड की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए अस्पतालों के बुनियादी ढाँचे में सुधार आवश्यक है।