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सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले को जिला न्यायालय किया स्थान्तरित, जिला जज करेंगे मामले की सुनवाई
वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए कहा है कि इसकी सुनवाई जिला जज द्वारा ही होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मई 20 को वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक के अंतरिम आदेश को जारी रखा है। कोर्ट ने कहा कि अंतरिम आदेश के तहत शिवलिंग वाले क्षेत्र की सुरक्षा जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई सिविल कोर्ट के बजाय जिला अदालत में डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा ही होनी चाहिए।