सुप्रीम कोर्ट ने किया कर्नाटक हिजाब विवाद पर सुनवाई की मांग वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आज कर्नाटक के प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में छात्राओं को हिजाब के साथ वार्षिक परीक्षाओं में उपस्थित होने की अनुमति देने की मांग वाली याचिका को तुरंत सूचीबद्ध करने की याचिका को खारिज कर दिया। डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष एक महिला वकील ने मामले का उल्लेख किया। वकील ने प्रस्तुत किया कि परीक्षा पांच दिन बाद है और कहा कि वे पहले भी आए थे, और याचिका की तत्काल सुनवाई की मांग की।