सुप्रीम कोर्ट ने कोविड पीड़ितों के लिए केंद्र की मुआवजा योजना को दिखाई हरी झंडी
केंद्र सरकार की देश में कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले सभी लोगों के लिए 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की योजना को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। न्यायमूर्ति एमआर शाह ने निर्देश दिया, "मृतक के अगले परिजनों को 50,000 रुपये की राशि का भुगतान किया जाएगा और यह केंद्र और राज्य द्वारा विभिन्न परोपकारी योजनाओं के तहत भुगतान की गई राशि से अधिक होगी।" एनडीएमए को इसके लिए दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया गया है। .