सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण ,शौरी और राम को कपलेप्ट लॉ के खलीफा पेटिशन वापस लेने की अनुमति दी
सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण, अरुण शौरी और एन.राम को 1971 के धारा सेक्शन 2(सी) (i) के तहद 13 अगस्त को अदालत को स्कैंडल करने के अपराधों की चैलेंजिंग कोंस्टीटूशनल को वापस लेने की अनुमति दी। अभिवक्ता राजीव धवन ने सीनियर ने जज अरुण मिश्रा की अध्यक्ष वाली बेंच को सूचित किया पेटिशन को वापस लेना चाहते है और अदालत के अन्य पेटिशन के इस उलझना नहीं चाहते है।