सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून को किया स्थगित, केंद्र और राज्य से प्राथमिकी न दर्ज करने की अपील
सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून को स्थगित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से आईपीसी की धारा 124ए के तहत कोई भी प्राथमिकी दर्ज करने से परहेज करने का आग्रह किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और याचिकाकर्ता की दलील सुनने के बाद इस कानून को स्थगित करने के साथ-साथ नया केस दर्ज करने पर भी रोक लगा दी है।