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सुप्रीम कोर्ट ने सेना के 31 जवानों को नागालैंड फायरिंग केस में दी राहत
नागालैंड में लागू आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, 1958 का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सेना के 31 जवानों पर से कार्रवाई की तलवार को हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्ट की धारा 6 के मुताबिक केंद्र सरकार की सहमति से ही सैन्य बलों पर कार्रवाई की जा सकती है। बता दें कि नागालैंड पुलिस ने सेना के जवानों पर छह लोगों को मारने के आरोप में चार्जशीट दाखिल की थी।