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SC ने बरकरार रखा स्कूली बच्चों के लिए दोपहर के भोजन से मांस उत्पादों को बाहर करने का लक्षद्वीप का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 14 को मांस उत्पादों को बाहर करने के लक्षद्वीप प्रशासन के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि अदालत यह तय नहीं कर सकती कि क्या खाना खाया जाना चाहिए। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा, "यह अदालत का अधिकार क्षेत्र नहीं है कि किसी विशेष क्षेत्र के बच्चों को क्या खाना खाना चाहिए। इस संबंध में कानून की अदालतों द्वारा हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। ”