SC ने किया 2000 रुपए के नोटों को बदलने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई को खारिज कर दिया, जिसमें बिना किसी पहचान के 2,000 रुपये के नोट बदलने की अनुमति दी गई थी। जस्टिस सुधांशु धूलिया और केवी विश्वनाथन की पीठ ने अधिवक्ता उपाध्याय से कहा कि अदालत छुट्टी के दौरान इस तरह के मामलों की सुनवाई नहीं कर रही है। बता दें कि, बैंको ने नोट बदलने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया है।