SC ने खारिज की लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण की याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र के साथ लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण की मांग वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जे बी पारडीवाला मामले पर हैरानी जयते हुए कहा, "लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण से केंद्र का क्या लेना-देना है? यह किस तरह का शातिर विचार है? यह सही समय है जब अदालत इस तरह की जनहित याचिकाएं दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना लगाना शुरू करे।"