तबलीगी जमात:36 विदेशी जमातियों को कोर्ट से राहत,महामारी एक्ट के उल्लंघन का था आरोप
कोरोना महामारी के दौरान महामारी एक्ट के उल्लंघन में दिल्ली के निज़ामुद्दीन मरकज़ से हिरासत में लिए गए 36 विदेशी जमातियों को दिल्ली के साकेत कोर्ट ने राहत दे दी है। चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने सभी 36 विदेशी नागरिकों को आरोपों से बरी कर दिया है। सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 और 269 और महामारी एक्ट, 1897 की धारा 3 के तहत मुकदमे दर्ज किए गए थे वहीं,आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया था।