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तंबाकू विरोधी चेतावनी देने के लिए ओटीटी कार्यक्रम; स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया नियमों में संशोधन
विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2004 के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित करके तंबाकू की खपत को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ये नियम अब इसे ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफार्मों के लिए अनिवार्य बनाते हैं। नई अधिसूचना के अनुसार, तम्बाकू उत्पादों को प्रदर्शित करने वाली ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री के प्रकाशकों को अपने कार्यक्रमों के दौरान कम से कम 30 सेकंड तक तम्बाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी को दिखाना होगा।