तय समय सीमा से आगे बढ़ी पैन-आधार लिंक करने की आखिरी तारीख
वित्त मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया है कि केंद्र सरकार ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ने की आखिरी तारीख को सितंबर 30 से बढ़ाकर मार्च 31, 2022 कर दिया है। अगर आप मार्च 31, 2022 तक पैन और आधार कार्ड को नहीं जोड़ते हैं, तो आपका पैन निष्क्रिय होने के साथ आपको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। बता दें कि आयकर अधिनियम, 1961 में एक नई धारा 234एच जोड़ी गई है, जिसके तहत जुर्माने का प्रावधान आया है।