त्योहारों के मद्देनज़र लखनऊ में 30 अगस्त तक लागू हुई धारा 144
मोहर्रम, सावन, शिवरात्रि, नागपंचमी और 15 अगस्त को देखते हुए यूपी की राजधानी लखनऊ में 30 अगस्त तक धारा 144 लागू कर दी गई है। लखनऊ में धारा 144 जारी करने का आदेश ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र अग्रवाल ने दिया है। आदेश के मुताबिक अगस्त 30 तक किसी भी तरह के प्रदर्शन पर रोक रहेगी। आने वाले त्योहारों के समय राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं, भारतीय किसान संगठनों के प्रदर्शनकारियों के धरना-प्रदर्शन से शांति व्यवस्था भंग हो सकती है।