उच्चन्यायालय ने ख़ारिज की कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा शुल्क माफ़ी की याचिका
उच्च न्यायलय ने मौजूदा वर्ष में कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा शुल्क माफ़ करने की याचिका को नवंबर 17 को ख़ारिज कर दिया है। दरअसल इस याचिका को एक गैर सरकारी संगठन 'सोशल जस्टिस' ने दर्ज करवाया था। हालाँकि, दिल्ली सरकार और सीबीएसई को कोविड-19 और कुछ अभिभावकों की वित्तीय समस्याओं को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया। न्यायलय ने याचिका यह कहकर ख़ारिज की, कि 'कोई अदालत सरकार को ऐसा करने का निर्देश कैसे दे सकती है, आपको सरकार को यह प्रतिवेदन देना चाहिए।'