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उच्चतम न्यायालय ने गैर जरूरी जनहित याचिकाओं पर जताई चिंता, कहा कुकुरमुत्ते के तरह बढ़ गयी याचिकाएं
उच्चतम न्यायालय ने 'कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ रही' जनहित याचिकाओं पर जून 3 को चिंता जताई। न्यायालय ने कहा कि गैर-जरूरी जनहित याचिकाएं समस्या बने, उससे पहले ही इन्हें निरस्त कर दिया जाना चाहिए ताकि विकास कार्य बाधित न हो। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की अवकाशकालीन पीठ ने पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में हो रहे निर्माण कार्यों के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।