उमर खालिद के भाषण की भाषा सही नहीं थी,पर ऐसा होना इसे आतंकवादी कृत्य नहीं बनाता - कोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद के अमरावती में दिए गए भाषण को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा -"जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद द्वारा महाराष्ट्र के अमरावती में दिए गए भाषण की भाषा सही नहीं थी, हालांकि, ऐसा होना इसे आतंकवादी कृत्य नहीं बनाता।" बता दें कि खालिद पर 2020 में दंगे भड़काने की साजिश के चलते यूएपीए कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था।