उत्तराखंड सरकार ने की कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को मासिक भत्ता देने की घोषणा
उत्तराखंड सरकार ने COVID-19 के कारण अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों को 3,000 रुपये मासिक भरण-पोषण भत्ता प्रदान करने का निर्णय लिया है। सरकारी नौकरियों में 5% क्षैतिज आरक्षण निर्धारित करते हुए, 'मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना' के अंतर्गत 21 वर्ष की आयु तक रखरखाव का प्रावधान निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, उनके लिए शिक्षा और रोजगार संबंधी प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हुए, सरकार उनकी पुश्तैनी संपत्ति की रक्षा के लिए नियम बनाने की भी योजना बना रही है।