उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चार धाम यात्रा से हटाया प्रतिबंध, राज्य सरकार को निर्देश
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सितंबर 16 को राज्य सरकार द्वारा यात्रा शुरू करने के लिए दायर एक हलफनामे पर सुनवाई करते हुए यात्रा पर रोक लगाने वाले अपने 28 जून के फैसले को वापस ले लिया है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की पीठ ने बद्रीनाथ धाम में 1200, केदारनाथ धाम में 800, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री धाम में कुल 400 श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति दी है।