विरोध के हिंसक होने के बाद कई जिलों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू: मणिपुर
मणिपुर में राज्य के कई इलाकों में मार्च 9 से दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि, अगले आदेश तक धारा 144 यथावत लागू रहेगी। जिन जिलों में धारा 144 लागू की गई है, उनमें कांगपोकपी जिला मुख्यालय कांगपोकपी और चम्फाई सब-डिवीजन के तहत, सैपरमीना और मोटबंग क्षेत्र सैतु गमफाजोई सब-डिवीजन के अंतर्गत और सैकुल क्षेत्र सैकुल सब-डिवीजन के तहत आता है।