विरोध रैलियों की रिपोर्ट के जवाब में असम के गुवाहाटी में धारा 144 लागू
असम की राजधानी शहर के पुलिस आयुक्तालय ने मई 20 की देर रात संगठनों और संघों द्वारा गड़बड़ी की रिपोर्ट के मद्देनजर दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की। सीआरपीसी की धारा 144 के तहत दिए गए आदेशों के अनुसार, पुलिस ने गुवाहाटी में पुलिस आयुक्तालय के तीन पुलिस जिलों को कवर करने वाले अधिकार क्षेत्र के तहत पूरे क्षेत्रों में पांच से अधिक लोगों के जमावड़े, जुलूस निकालने और नारेबाजी करने पर रोक लगा दी।