यस बैंक धोखाधड़ी मामले में वधावन बंधुओं को जमानत मिलने के बाद भी रहना पड़ेगा जेल में
दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉपोरेशन के फाउंडर कपिल वधावन और धीरज वधवान को मुंबई हाई कोर्ट ने अगस्त 20 को यश बैंक धोखाधड़ी मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को दी गई 60 दिन की अवधि के अंदर उनके ख़िलाफ़ आरोप पत्र दाखिल नहीं कर पाने पर जमानत दे दी। हालांकि जमानत मिलने के बाद वो दोनों जेल में ही रहेंगे क्योंकि सीबीआई ने भी इस मामले में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है।