सुप्रीम कोर्ट: मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज करने को लेकर दायर हुई अर्जी
भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद कमिटी द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज करने की मांग की है। उपाध्याय ने दायर की गई याचिका में कहा है कि इस्लामिक सिद्धान्तों के मुताबिक मंदिर तोड़कर बनाई गई मस्जिद वैध नहीं होती है। बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे मंदिर होने के मामले के बाद वाराणसी कोर्ट ने मस्जिद का सर्वे भी करवाया है।
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ईडी और सीबीआई जांच में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी
सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 23 को वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी और सीबीआई से सांसदों और विधायकों के लंबित आपराधिक मामलों को जल्द से जल्द निपटाने को कहा है। याचिका में दागी छवि वाले नेताओं पर चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि यदि जांच एजेंसियों को ज्यादा संसाधन चाहिए तो उनकी व्यवस्था की जाए।
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