GST

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जीएसटी परिषद ने 5 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली फर्मों के लिए अनिवार्य किया ई-चालान

कम टर्नओवर वाले ई-कॉमर्स व्यवसायों को जीएसटी पंजीकरण से छूट देने के बाद, जीएसटी परिषद ने 5 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली फर्मों के लिए ई-चालान अनिवार्य कर दिया है। अगले साल जनवरी से लागू होने वाला नियम, 2023 में 1 करोड़ रुपये के कारोबार वाले व्यवसायों पर भी लागू होगा। जीएसटी धोखाधड़ी के लिए नकली चालान के कई मामलों के बाद, चालान को पूरी तरह से डिजिटल बनाने का उद्देश्य अनुपालन सुनिश्चित करना है।

मंगल, 11 अक्टूबर 2022 - 06:45 PM / by सपना सिन्हा

Tags: GST, new rule, business turnover, e Invoice, compulsory

Courtesy: Jansatta News