अब ट्रेन का कन्फर्म टिकट कैंसल करवाने पर लगेगा जीएसटी
वित्त मंत्रालय की टैक्स रिसर्च यूनिट द्वारा अगस्त तीन के अनुसार अब ट्रेन का कन्फर्म टिकट कैंसल करवाने पर कैंसिलेशन शुल्क के साथ साथ जीएसटी भी देना होगा। दरअसल किसी भी क्लास में टिकट को रद्द करवाने पर कैंसिलेशन शुल्क पर पांच फीसदी की दर से जीएसटी शुल्क लिया जाएगा, लेकिन सेकंड क्लास स्लीपर की टिकट रद्द करवाने पर कोई जीएसटी वसूल नहीं किया जाएगा। बता दें कि भारतीय रेलवे ने हाल ही में यात्रा के शुल्क पर भी इजाफा किया था।
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