Supreme Court

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सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों की सुनवाई की बंद, कहा मामला जारी रखना आवश्यक नहीं

वर्ष 2002 में हुए गुजरात दंगों के संबंध में दाखिल याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने बंद करने का फैसला किया है। कोर्ट ने अगस्त 30 को कहा कि इस मामले में उच्चतम न्यायालय में सुनवाई लंबित रखना जरूरी नहीं है। इस मामले में वर्ष 2008 में एसआईटी का गठन किया जा चुका है। मामले में नौ में से आठ को सजा मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 20 साल से लंबित याचिकाओं को बंद करने का फैसला किया।

मंगल, 30 अगस्त 2022 - 07:50 PM / by रितिका

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Courtesy: ABP Live