यूपी सरकार ने राज्य में त्योहार जुलूस के लिए लागू की नई कानून व्यवस्थाएं
हाल ही में सांप्रदायिक झड़पों के बाद, योगी आदित्यनाथ ने यूपी में जुलूस निकालने के लिए नई कानून व्यवस्था की शुरुआत की। अप्रैल 19 को, योगी ने कहा, बिना अनुमति और आयोजकों के हलफनामे के किसी भी त्योहार के जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, मई में एक ही तारीख को होने वाले ईद और अक्षय तृतीया के आगामी त्योहारों के बीच, शांति और सद्भाव का आश्वासन देते हुए, बिना पूर्व अनुमति के लाउडस्पीकर पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा।
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Courtesy: ABP Live