अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के सामने पाकिस्तान का सरेंडर, कुलभूषण जाधव को मिला अहम अधिकार
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय को मानते हुए पकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को अपील करने का अधिकार दिया है। इसके लिए पाकिस्तानी संसद ने एक विधेयक पारित किया है। जाधव को जासूसी के आरोप में 2017 में मौत की सजा सुनाई गई थी। इस सजा के खिलाफ भारत ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का रुख किया था। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने 2019 में निर्णय दिया था कि पाकिस्तान जाधव को राजनयिक पहुंच दे और सजा के खिलाफ अपील करने का अवसर दें।
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सजा-ए-मौत के खिलाफ अपील कर सकेंगे कुलभूषण जाधव, अंतरराष्ट्रीय दबाव में पाकिस्तान ने दी मंजूरी
पाकिस्तान उच्च सदन ने नवंबर 17 को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑर्डिनेंस 2020 को मंजूरी दी है जिसके बाद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव जल्द ही सजा-ए-मौत के खिलाफ कोर्ट में अपील कर सकेंगे। निचले सदन में ये बिल पांच महीने पहले पास हो चुका है। इस मामले पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने 2019 में पाकिस्तान को जाधव को सुनाए गए फैसले की समीक्षा करने और जाधव को अपना पक्ष रखने के लिए मंच प्रदान करने के लिए कहा था।
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