Hijab Row

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कर्नाटक में हिजाब विवाद के तहत कड़ी सुरक्षा के बीच आज से खुले 10वीं तक के स्कूल

कर्नाटक में हिजाब विवाद के बीच कक्षा 10वीं तक के लिए हाई स्कूलों को फरवरी 14 को फिर से खोल दिया गया है। सरकार और जिला प्रशासन की ओर से पर्याप्त सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। उडुपी जिला प्रशासन ने सभी हाई स्कूल और उसके आसपास के इलाकों में धारा 144  लागू की है। स्कूल परिसर के आसपास पांच या अधिक सदस्यों के एकत्रित होने की अनुमति नहीं है। यह आदेश फरवरी 14 से फरवरी 19 तक प्रभावी रहेगा।

 

सोम, 14 फ़रवरी 2022 - 03:00 PM / by SHAMIKA KHUSHAL KARIYA

Tags: Karnataka Hijab Row, Schools Reopen, Security threat

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Section 144 Imposed Around Schools In Udupi

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कर्नाटक हिजाब मामला: उडुपी में स्कूलों के आसपास लागू हुई धारा 144

उडुपी जिला प्रशासन ने फरवरी 13 से फरवरी 19 तक जिले के सभी हाई स्कूलों के आसपास के क्षेत्रों में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया है। हिजाब विवाद को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा घोषित छुट्टी के बाद फरवरी 14 को दोबारा स्कूल खुल रहे हैं। स्कूलों के आसपास नारे लगाने, गाने और भाषण देने पर सख्ती से रोक है।

रवि, 13 फ़रवरी 2022 - 03:30 PM / by सपना सिन्हा

Tags: Karnataka Hijab Row, section 144, imposed around schools, Udupi

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Karnatak Highcourt

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कर्नाटक हाईकोर्ट का सख्त आदेश: कहा- अंतिम फैसला आने तक नहीं पहनी जाएगी कोई धार्मिक पोशाक

कर्नाटक हाईकोर्ट में तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने फरवरी 10 को हिजाब विवाद में सुनवाई के दौरान अंतरिम आदेश देते हुए फैसला आने तक छात्रों को स्कूल-कॉलेजों में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी है। न्यायालय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई फरवरी 14 तक के लिए टाली है। कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने मीडिया से अपील की है कि कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक किसी प्रकार की टिप्पणी न करें।

गुरु, 10 फ़रवरी 2022 - 08:00 PM / by SHAMIKA KHUSHAL KARIYA

Tags: Karnataka Hijab Row, highcourt judge, Controversy, hearing

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Hijab Row

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हिजाब विवाद: बेंगलुरु में स्कूलों-शिक्षण संस्थानों के पास अगले दो हफ्तों तक जमावड़े पर प्रतिबंध

कर्नाटक में हिजाब विवाद के बीच पुलिस विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक, बेंगलुरु में स्कूल, प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज,डिग्री कॉलेज या अन्य शैक्षणिक संस्थानों के गेट के 200 मीटर के दायरे में किसी तरह के जमावड़े या विरोध-प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस कृष्णा दीक्षित की एकल पीठ ने मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। अब हिजाब पर प्रतिबंध के मामले में हाई कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी।

गुरु, 10 फ़रवरी 2022 - 11:01 AM / by SHAMIKA KHUSHAL KARIYA

Tags: Karnataka Hijab Row, controversies, Petition, High Court

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