गुजरात उच्च न्यायालय ने कोविड मामलों में वृद्धि के मद्देनज़र अपने परिसर में लोगों के प्रवेश पर लगायी रोक
गुजरात एचसी ने राज्य में कोरोनोवायरस मामलों में वृद्धि के मद्देनजर अपने परिसर में लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने के साथ वादियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। परिसर में प्रवेश करने के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। एचसी रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जनवरी तीन को जारी एक सर्कुलर के अनुसार, ये सभी प्रतिबंध जनवरी चार से लागू होंगे। मुख्य न्यायाधीश ने बुधवार से हाईकोर्ट परिसर में स्थित सभी कैंटीनों को बंद करने का भी आदेश दिया है।
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Courtesy: Navbharat Times