आर्य समाज संस्था ने विवाह को लेकर मिले अधिकारों का दुरुपयोग किया है- इलाहाबाद हाईकोर्ट
गाजियाबाद के एक मामले में वैवाहिक प्रमाण पत्रों पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आर्य समाज संस्था पर टिप्पणी की है। आर्य समाज संस्था पर अधिकारों का दुरुपयोग करने की बात करते हुए बेंच ने कहा -"आर्य समाज से जारी होने वाले सर्टिफिकेट के आधार पर किसी को विवाहित नहीं माना जा सकता। आर्य समाज संस्था ने विवाह को लेकर मिले अधिकारों का दुरुपयोग किया है। यह टिप्पणी जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की सिंगल बेंच ने की है।
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सुप्रीम कोर्ट ने आर्य समाज की ओर से जारी मैरेज सर्टिफिकेट को बताया अवैध
सुप्रीम कोर्ट ने आर्य समाज द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के एक लव मैरिज से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि आर्य समाज का काम और अधिकार मैरिज सर्टिफिकेट जारी करना नहीं है। क्योंकि विवाह प्रमाण पत्र जारी करने का कार्यक्षेत्र सिर्फ सक्षम प्राधिकरण करते हैं। इसलिए कोर्ट के सामने असली प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
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