Rajasthan

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राजस्थान में अब होगा बाल विवाह रजिस्ट्रेशन

राजस्थान विधानसभा में सितंबर 17 को भाजपा के विरोध के बावजूद अनिवार्य विवाह पंजीकरण कानून 2009 के अधिनियम में सुधार करके राजस्थान बाल विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण विधेयक 2021 पास कर दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि पहले केवल जिला अधिकारी ही विवाह का पंजीकरण कर सकता था, किन्तु अब जिला अधिकारी और ब्लाक अधिकारी भी विवाह का पंजीकरण कर सकते हैं।भाजपा ने इसे काला कानून का नाम दिया है।

शनि, 18 सितंबर 2021 - 03:01 PM / by Surbhi Shaw

Tags: Rajasthan, compulsory registration, marriages amendment bill 2021, passed