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चार धाम यात्रा से श्रद्धालुओं की निर्धारित संख्या पर लगी रोक हटी
नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में चार धाम पर श्रद्धालुओं की निर्धारित संख्या पर लगी रोक को हटा दिया है। हाई कोर्ट द्वारा रोक हटने के बाद तीर्थ पुरोहितों ने इसके लिए हाई कोर्ट का आभार जताया है। दरअसल, बीते महीने कोर्ट ने श्रद्धालुओं की सीमित संख्या के साथ चार धाम यात्रा की इजाजत दी थी, जिसके तहत बदरीनाथ में 1200, केदारनाथ में 800, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में मात्र 400 यात्रियों के जाने की अनुमति थी।
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चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश जरूरी: हाईकोर्ट
चार धाम यात्रा पर लगी रोक को हटाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया है। हाईकोर्सट ने इसे नामंजूर कर दिया है। दरअसल, हाईकोर्ट ने कोविड-19 के दौरान चार धाम यात्रा पर रोक लगाई थी, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दर्ज की थी। वहीं अब हाईकोर्ट ने मामले को सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन बताते हुए रोक ना हटाने की बात कही है।
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ई कोर्ट वैन शुरू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड
उत्तराखंड ई–कोर्ट शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। जिसका मुख्य उद्देश विषम भौगोलिक परिस्थितियों से गुजर रहे पर्वतीय क्षेत्रों तक पहुंचना है। हाई कोर्ट के सूत्रों के मुताबिक ई कोर्ट वैन में जरूरत के सभी उपकरण होंगे। जिसकी विशेषताएं एवं कामकाज के बारे में बताने के लिए हाईकोर्ट अगस्त 13 को प्रेस ब्रीफिंग करेगा। जिसके बाद अगस्त 15 को मुख्य न्यायाधीश आर एस चौहान के द्वारा वैन का विधिवत शुभारंभ किया जाएगा।
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चार धाम की यात्रा करने को लेकर 16 जून को नैनीताल हाईकोर्ट में होगी सुनवाई
श्रद्धालुओं की जान की परवाह करते हुये, उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा को 3 जिलों के लिए खोलने के अपने प्रस्ताव को स्थगित कर दिया है। कृषि मंत्री और शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल का कहना है कि चार धाम यात्रा को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। जून 16 के बाद ही राज्य सरकार यात्रा खोलने पर फिर से विचार करेगी। इससे पहले सरकार ने अपने-अपने जिले में यात्रा करने के लिए RTPCR रिपोर्ट अनिवार्य की थी।
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उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड रोडवेज को चुकाने होंगे 27 करोड़ रुपये
उत्तराखंड के यूनियन रोडवेज कर्मचारी की तरफ से जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश को परिसम्पतियों के बंटवारे में 27.63 करोड़ रुपये उत्तरखंड रोडवेज को भुगतान करने का आदेश दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश रवि मलिमथ और न्यायमूर्ति एनएस धनिक की बेंच ने चार हफ्ते में पैसे ट्रांसफर करने को कहा है। अदालत ने आगे कहा कि परिसम्पतियों के बाजार मूल्य को लेकर सुनवाई बाद में होगी।
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