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अब नया सिम लेने पर होगी डिजिटल फॉर्म की आवश्यकता
दूरसंचार विभाग के नए नियमों के अनुसार अब नया सिम लेने पर लोगों को डिजिटल फॉर्म की आवश्यकता होगी। साथ ही मोबाइल नंबर को प्रीपेड से पोस्टपेड या पोस्टपेड से प्रीपेड में बदलने के लिए भी फिजिकल फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। अब 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और मानसिक रूप से बीमार लोगों को सिम कार्ड नहीं बेची जाएगी। केंद्र सरकार ने फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने और कस्टमर्स की सहुलियत के लिए नए नियम लागू किए हैं।
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