देरी से लागू हो सकते हैं नए लेबर कोड, श्रम मंत्रालय की आगामी बैठक में होगा फैसला
राज्य सरकारों की अटकलों की वजह से अप्रैल से लागू होने वाली लेबर वेज कोड को अब देरी से लागू किया जा सकता है। श्रम मंत्रालय की आगामी बैठक में राज्यों से मिले इनपुट पर चर्चा के बाद सरकार नियमों को फाइनल कर, नए लेबर कोड को लागू करेगी। नए वेज कोड के मुताबिक 12 घंटे ड्यूटी करने वाले कर्मचारी को हफ्ते में तीन दिन की छुट्टी मिल सकेगी, तथा 15 से 30 मिनट के अतिरिक्त कार्य को ओवरटाइम माना जाएगा।
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अक्टूबर 1 से 12 घंटे का होगा ऑफिस टाइम, बड़े बदलाव करेगी मोदी सरकार
मोदी सरकार अक्टूबर 1 से श्रम कानून के नियमों (न्यू वेज कोड) को बदलने पर विचार कर रही है। नया श्रम कानून दिन में 12 घंटे काम करने की टिप्पणी करता है। इस कानून से आपके हाथ की तनख्वाह भी प्रभावित होगी। केंद्र सरकार नए श्रम संहिता को अप्रैल 1, 2021 से लागू करना चाहती थी, लेकिन राज्यों द्वारा तैयार न होने और कंपनियों को एचआर नीति में बदलाव के लिए अधिक समय देने के कारण इसे स्थगित कर दिया था।
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