Employees in office

फोटो: India Mart

नए श्रम कानून के तहत एक अक्टूबर से करना होगा 12 घंटे काम

श्रम कानून के नियमों में सरकार बदलाव करने जा रही है। यह नियम अक्टूबर एक से लागू होंगे। नए नियमों के तहत कामकाज के घंटों को बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया गया है। अब 30 मिनट से कम समय को ओवरटाइम में नहीं गिना जाएगा। बता दें कि कर्मचारियों के पीएफ फंड बढ़ने की भी जानकारी मिली है। जिसकी वजह से इन हैंड सैलेरी कम तथा रिटायरमेंट के समय मिलने वाला पीएफ और ग्रेच्युटी का पैसा बढ़ जाएगा।

शनि, 04 सितंबर 2021 - 09:00 PM / by मेघा गुप्ता

Tags: Labour Law, office time, Central Government, employees

Courtesy: Prabhat khabar

New Wage Code

फोटो: Newstrack

अक्टूबर 1 से 12 घंटे का होगा ऑफिस टाइम, बड़े बदलाव करेगी मोदी सरकार

मोदी सरकार अक्टूबर 1 से श्रम कानून के नियमों (न्यू वेज कोड) को बदलने पर विचार कर रही है। नया श्रम कानून दिन में 12 घंटे काम करने की टिप्पणी करता है। इस कानून से आपके हाथ की तनख्वाह भी प्रभावित होगी। केंद्र सरकार नए श्रम संहिता को अप्रैल 1, 2021 से लागू करना चाहती थी, लेकिन राज्यों द्वारा तैयार न होने और कंपनियों को एचआर नीति में बदलाव के लिए अधिक समय देने के कारण इसे स्थगित कर दिया था।

शनि, 04 सितंबर 2021 - 11:20 AM / by सपना सिन्हा

Tags: new wage code, office time, Central Government

Courtesy: Money Control