नए श्रम कानून के तहत एक अक्टूबर से करना होगा 12 घंटे काम
श्रम कानून के नियमों में सरकार बदलाव करने जा रही है। यह नियम अक्टूबर एक से लागू होंगे। नए नियमों के तहत कामकाज के घंटों को बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया गया है। अब 30 मिनट से कम समय को ओवरटाइम में नहीं गिना जाएगा। बता दें कि कर्मचारियों के पीएफ फंड बढ़ने की भी जानकारी मिली है। जिसकी वजह से इन हैंड सैलेरी कम तथा रिटायरमेंट के समय मिलने वाला पीएफ और ग्रेच्युटी का पैसा बढ़ जाएगा।
Tags: Labour Law, office time, Central Government, employees
Courtesy: Prabhat khabar
अक्टूबर 1 से 12 घंटे का होगा ऑफिस टाइम, बड़े बदलाव करेगी मोदी सरकार
मोदी सरकार अक्टूबर 1 से श्रम कानून के नियमों (न्यू वेज कोड) को बदलने पर विचार कर रही है। नया श्रम कानून दिन में 12 घंटे काम करने की टिप्पणी करता है। इस कानून से आपके हाथ की तनख्वाह भी प्रभावित होगी। केंद्र सरकार नए श्रम संहिता को अप्रैल 1, 2021 से लागू करना चाहती थी, लेकिन राज्यों द्वारा तैयार न होने और कंपनियों को एचआर नीति में बदलाव के लिए अधिक समय देने के कारण इसे स्थगित कर दिया था।
Tags: new wage code, office time, Central Government
Courtesy: Money Control