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SC ने राज्यों को दिया कोविड पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 18 को राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि कोविड -19 पीड़ितों के परिवार के सदस्यों को बिना किसी देरी के मुआवजा मिले। SC ने कहा शिकायत निवारण समिति चार सप्ताह के भीतर दावों के आवेदन पर फैसला करे। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा, मुआवज़ा संबंधित शिकायत होने पर संबंधित शिकायत निवारण समिति के पास जाना चाहिए।

मंगल, 19 जुलाई 2022 - 11:30 AM / by सपना सिन्हा

Tags: SC, STATES, pay compensation, Family Members, COVID-19 Victims

Courtesy: Jagran News