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सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव चिन्ह के संबंध में दायर की गई याचिका खारिज की

राजनीतिक पार्टियों के चुनाव चिन्ह को गलत बताने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। याचिकाकर्ता का कहना था कि चुनाव चिन्ह प्रत्याशियों को मिलना चाहिए पार्टियों को नहीं क्योंकि इससे मतदाताओं को प्रभावित किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता आदतन याचिका दायर करती है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिकाएं कोर्ट का समय भी बर्दाद करती है।

सोम, 26 सितंबर 2022 - 08:00 PM / by रितिका

Tags: Supreme Court, Supreme Court of India, Political Parties, election symbol

Courtesy: ABP Live