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अवमानना केस : प्रशांत भूषण पर लगा 1 रुपये का आर्थिक जुर्माना
अगस्त 31 को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में कोर्ट से माफ़ी न मांगने पर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण पर 1 रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया है। अवमानना मामले पर फैसला करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर प्रशांत भूषण 1 रुपये का जुर्माना नहीं भरते हैं तो इस स्थिति में उनको तीन महीने की जेल होगी या फिर तीन साल तक वकालत करने पर रोक लगा दी जाएगी।
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प्रशांत भूषण अवमानना केस: आज है अदालत द्वारा दी गई डेडलाइन की आखिरी तारीख
दो हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को दो ट्वीट को लेकर कोर्ट की अवमानना का दोषी करार किया है। कोर्ट ने अगस्त 20 को अपना आदेश सुनिश्चित कर दिया था कि अगर वह माफ़ीनामा दाखिल करते है ,तो अगस्त 25 को कोर्ट उस पर विचार करेंगी अगर वह माफ़ीनामा नहीं दाखिल करते है तो कोर्ट सजा पर फैसला सुनाएगी। अगस्त 24 कि कोर्ट के द्वारा दी गई डेडलाइन का आखरी दिन है।
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अवमानना मामले में दोषी होने के बाद प्रशांत भूषण ने सज़ा टालने की अर्जी दाखिल की
अगस्त 14 को अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों वाली बेंच ने प्रशांत भूषण को आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया था। प्रशांत भूषण ने सज़ा टालने की अपील करते हुए बुधवार को इस मामले में एक अर्जी डाल दी। उन्होंने अर्जी में कहा है कि "वे पुनर्विचार याचिका दायर करने का इरादा रखते है और जब तक समीक्षा याचिका पर विचार नहीं हो जाता ,तब तक सज़ा पर बहस की तारीख टाल दी जाये " आगे कोर्ट ने गुरूवार के दिन उन्हें भरोशा दिया की जब तक वे… read-more
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सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण ,शौरी और राम को कपलेप्ट लॉ के खलीफा पेटिशन वापस लेने की अनुमति दी
सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण, अरुण शौरी और एन.राम को 1971 के धारा सेक्शन 2(सी) (i) के तहद 13 अगस्त को अदालत को स्कैंडल करने के अपराधों की चैलेंजिंग कोंस्टीटूशनल को वापस लेने की अनुमति दी। अभिवक्ता राजीव धवन ने सीनियर ने जज अरुण मिश्रा की अध्यक्ष वाली बेंच को सूचित किया पेटिशन को वापस लेना चाहते है और अदालत के अन्य पेटिशन के इस उलझना नहीं चाहते है।
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