चीन के इस अरबपति को 13 वर्षों तक खानी होगी जेल की हवा, अदालत ने सुनाई सजा
चीनी-कनाडाई अरबपति जिओ जियानहुआ को शंघाई की अदालत ने 13 वर्षों की जेल की सजा दी है। अदालत ने जिओ की कंपनी टुमॉरो होल्डिंग्स पर भी जुर्माना लगाया है। कंपनी को 55.03 बिलियन युआन (8.1 बिलियन डॉलर) जुर्माने के तौर पर देने होंगे। अदालत का कहना है कि जिओ ने लोगों के जमा रुपयों को अवैध रूप से निकाला, संपत्ति का गलत इस्तेमाल किया, जिसमें वो दोषी पाए गए है।
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दक्षिणी सूडान में भेड़ ने की महिला की हत्या, अदालत ने सुनाई भेड़ को तीन साल की सजा
अफ्रीकी देश के दक्षिणी सूडान में एधियु चॉपिंग नामक एक महिला की हत्या का आरोप भेड़ पर लगा है। इस खूनी भेड़ ने महिला पर एक दो नहीं बल्कि कई बार लगातार हमला किया है। इस हमले में गंभीर रूप से घायल महिला को काफी चोट आई थी। जिसके बाद महिला की मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस ने भेड़ को गिरफ्तार कर लिया है। अदालत में जुर्म साबित होने के बाद आरोपी भेड़ को तीन साल की सजा सुनाई गई है।
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आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला को चार वर्ष की सजा, 50 लाख रुपये जुर्माना
आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं पूर्व सीएम की हेली रोड, पंचकूला, गुरुग्राम और असोला की प्रॉपर्टी भी सीज की जाएंगी। ओमप्रकाश चौटाला को सजा मिलने पर उनके बेटे और इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा है कि इस फैसले के खिलाफ वे अब हाईकोर्ट जाएंगे।
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तिहाड़ के जेल नंबर सात में है आतंकी यासीन मलिक, न मिलेगी पैरोल न मिलेगा फरलो
देश से जम्मू कश्मीर को अलग रखने की चाहत करने वाला कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक की बची जिंदगी अब अकेले ही तिहाड़ जेल की कोठरी में कटेगी। सुरक्षा के लिहाज से मलिक को जेल में कोई काम नहीं दिया गया है। उसे जेल नंबर सात में रखा गया है और समय-समय पर उसकी निगरानी की जा रही है। मलिक किसी पैरोल या फरलो का हकदार नहीं होगा क्योंकि वह आतंकी फंडिंग के मामले में दोषी है।
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