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COVID-19, परीक्षा, उत्स्वों के मद्देनजर कानपुर में लागू हुई धारा 144
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में COVID-19, परीक्षा, उत्स्वों के मद्देनजर अगस्त 20 को धारा 144 लागू कर दी गई। शनिवार शाम को घोषित हुई धारा 144 आगामी एक महीने के लिए लागू रहेगी। प्रवक्ता के मुताबिक सीआरपीसी की धारा 144 के तहत एक जगह पर चार से पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा और पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थान पर कोई जुलूस नहीं निकाल सकेंगे।
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आने वाले त्योहारों के मद्देनजर शहर भर में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू: मथुरा
मथुरा में आने वाले त्योहारों के दौरान शांति बनाये रखने के लिए जुलाई 23 को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। मथुरा के जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने जानकारी देते हुए बताया कि यह निषेधाज्ञा आगामी त्योहारों के अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनज़र लागू की गयी है। चहल ने कहा कि यह आदेश सितंबर 18 तक लागू रहेंगे।
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