धर्म परिवर्तन के आरोप में पुलिस के हवाले किए गए दो पादरी
केरल के दो पादरियों को बिहार के सुपौल में धर्म परिवर्तन के आरोप में पुलिस को सौंपा। इसमें एक महिला पादरी भी शामिल है। दोनों पादरियों ने कबूल किया है कि वो इलाके में कई लोगों का धर्म परिवर्तन करा कर उन्हें ईसाई धर्म कबूल करवा चुके है। यहां धर्म परिवर्तन करवाने की शिकायत लंबे समय से मिल रही थी। धर्म परिवर्तन कराने के लिए उन्हें 12 हजार रुपये का भुगतान किया जाता है।
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यूपी में धर्मांतरण कराने वाला पादरी हुआ गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से पादरी आशीष जॉन को धर्मपरिवर्तन कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के निवासी पादरी आशीष जॉन गरीब ग्रामीणों को रुपयों का लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाता था। पादरी को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस से शिकायत की थी। पुलिस ने कार्यवाही के बाद पादरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार आशीष को ईसाई मिशनरी का प्रचारक बताया गया है।
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यूपी में पिछले 7 महीनों में दर्ज हुये धर्मांतरण के 50 मामले
यूपी में पिछले 7 महीनों में 50 धर्मांतरण के मामले सामने आए हैं, जिसमे सबसे ज़्यादा 12 मामले मेरठ और 10 बरेली से दर्ज किये गए हैं। इन सभी मामलों में अब तक 130 लोगो को नामजद करने के साथ 78 लोग गिरफ्तार भी किये जा चुके हैं। ADG प्रशांत कुमार का कहना है कि, यूपी में जबरन धर्म परिवर्तन कराने वालो की शिकायत मिलते ही पुलिस तुरन्त कार्रवाई कर रही है।
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यूपी ATS ने जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले दो मौलानाओ को किया गिरफ़्तार
यूपी में करीब एक हज़ार से ज़्यादा गरीब हिन्दुओं को बहकाकर उनका धर्म परिवर्तन कराने वाले दो मौलानाओं को लखनऊ से ATS ने गिरफ्तार किया है। इसमें बड़ी संख्या में मूक बधिर और महिलाएं शामिल हैं। जिसमें एक का नाम जहांगीर और दूसरे का नाम उमर है। दोनो मौलानाओं का एक बड़े मुस्लिम संगठन से सम्बंध बताये जा रहे हैं। ATS की पूछताछ में पता चला है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इन्हें फंडिंग कर रही थी।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्मांतरण करने वाले आरोपी को दी ज़मानत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लव जिहाद के एक केस में पीड़िता को ही शक के घेरे में खड़ा कर दिया और आरोपी को ज़मानत दे दी है। पीड़िता ने मुन्ना खान नाम के एक व्यक्ति पर चार साल तक दुष्कर्म और ज़बरदस्ती धर्म बदलने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने कहा राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू होते ही अचानक पीड़िता को अपने अधिकारों की जानकारी कैसे मिल गई, जबकि वे चार साल से अपनी मर्ज़ी से आरोपी के साथ रह रही थी।
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