मध्यप्रदेश: व्यापम की आरक्षक भर्ती घोटाले के पांच आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा
मध्यप्रदेश में 2013 के व्यापम की आरक्षक भर्ती घोटाले मामले में कोर्ट ने 5 आरोपियों को 7-7 साल की सजा और 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जानकारी के अनुसार सीबीआई व्यापमं प्रकरण के विशेष न्यायाधीश नीति राज सिंह सिसोदिया ने आरोपियों को सजा सुनाई है। बता दें कि कोर्ट ने 32 गवाह, 220 दस्तावेजों और 19 आर्टिकल के आधार पर कमल किशोर, अमर सिंह, नागेंद्र सिंह,सुरेश सिंह और रवि कुमार को सजा सुनाई है।
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Courtesy: Amar ujala